30 जून तक करा लें डीमैट अकाउंट की KYC, नहीं कराने पर अकाउंट हो जाएगा डीएक्टिवेट


Published on 23/06/22 7:22 AM

अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 जून तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ डीमैट अकाउंट की केवाईसी ना होने पर ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े पैसे और निवेश भी फंस सकते हैं। 

आपको बतादें कि भारतीय स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाले SEBI ने नए ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए खोले गए सभी डिमैट अकाउंट का केवाईसी होना अनिवार्य किया गया है। अगर 30 जून तक उसकी KYC नहीं की गई तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। 

डीमैट अकाउंट की केवाईसी कैसे करें

हर डीमैट अकाउंट की 6 जानकारियों के साथ KYC करना होता है जैसे नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID, आय सीमा शामिल है। आप KYC ऑनलाइन भी कर सकते है। इसके अलावा आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC करा सकते हैं।



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